Atal Pension Yojana 2020 |
अटल पेंशन योजना भारत के नागरिको के लिए असंगठित एरिया के कामगारों पर केन्द्रित पेंशन योजना
है APY के अंतर्गत जमाकर्ताओ के पूँजी के आधार पर 60 साल की आयु पर 1000/-रूपये ,2000/ रूपये
,3000/- रूपये 4000/- रूपये और 5000 /- रूपये प्रतिमाह की न्यूनतम तयशुदा न्यूनतम पेंशन प्रदान
की जायेगी
अटल पेंशन योजना आवेदनकर्ता की पात्रता क्या है
1.आवेदन करने वाले की आयु 18-40 के बीच होनी चाहिए
2. उसका एक SAVING ACCOUNT होना चाहिए/
3. आवेदक के पास MOBILE नंबर होना चाहिए तथा उसका विवरण RESISTRATIONS के दौरान BANK को प्रस्तुतु करना होगा
अटल पेंशन योजना के फायदे
FRIENDS’ इस योजना के तहत जमा रकम पर आईटी की सेक्सन 80CCD के तहत टैक्स छूट का लाभ भी मिलता
है।
एक सदस्य के नाम से सिर्फ 1 ही ACCOUNT खुल सकता है।
अटल पेशन योजना के तहत कई BANK आपको ACCOUNT खोलने की सुविधा दे रहे हैं।
जहां तक अन्य फायदों की बात करें तो शुरू के 5 साल सरकार की ओर से भी योगदान राशि दी जाती है।
वहीं अगर 60 साल के पहले या बाद में ACCOUNTधारक की मौत हो जाती है, तो पेंशन की राशि उसकी पत्नी को मिलेगी। अगर दोनों की मौत हो जाती है तो सरकार नॉमिनी को पेंशन देगी।
5000 रुपये महीना पेंशन के लिए निवेश
अगर आप 18 साल की उम्र में ही अटल पेंशन योजना से जुड़ जाते हैं तो आपको हर महीने 5 हजार रुपये
मिल सकते हैं। इसके लिए आपको आपको हर महीने 210 रुपये जमा करना होगा। यानी सलाना आप
2520 रुपये जमा करेंगे। आपको 210 रुपये मासिक निवेश 60 की उम्र तक करना होगा और 60 की
उम्र के बाद आपके खाते में हर महीने 5 हजार रुपये आते रहें
5000 रुपये महीना पेंशन के लिए निवेश
अगर आप 18 साल की उम्र में ही अटल पेंशन योजना से जुड़ जाते हैं तो आपको हर महीने 5 हजार रुपये
मिल सकते हैं। इसके लिए आपको आपको हर महीने 210 रुपये जमा करना होगा। यानी सलाना आप
2520 रुपये जमा करेंगे। आपको 210 रुपये मासिक निवेश 60 की उम्र तक करना होगा और 60 की
उम्र के बाद आपके खाते में हर महीने 5 हजार रुपये आते रहें
BANK शाखा/पोस्ट ऑफिस जहां व्यक्ति का SAVING BANK है को संपर्क करें या यदि ACCOUNT नही है तो नया SAVING ACCOUNT खोलें BANK/डाकघर SAVING BANK ACCOUNT संख्या उपलब्ध करायें और BANK कर्मचारियों की मदद से ATAL PENSION YOJANA
REGISTRATION फार्म भरेंआधार/MOBILE नंबर उपलब्ध कराएं । यह अनिवार्य नहीं है, लेकिन योगदान के बारे में संचार की सुविधा हेतु प्रदान की जा सकती है।मासिक/तिमाही/छमाही योगदान के हस्तांतरण के लिए SAVING BANK ACCOUNT/डाकघर SAVING BANK खाते में आवश्यक राशि रखना सुनिश्चित करें
अटल पेंशन योजना से निकासी प्रक्रिया क्या है
60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर :-
60 वर्ष की समाप्ति पर पेंशन धारक संबंधित BANK को गारंटी न्यूनतम मासिक पेंशन या अधिक मासिक पेंशन
निकासी के लिए, अगर निवेश रिटर्न ATAL PENSION YOJANA में एम्बेडेड गारंटीड रिटर्न की तुलना में अधिक हैं।
मासिक पेंशन की समान राशि पेंशन धारक की मृत्यु पर पति या पत्नी (डिफ़ॉल्ट नामित) को देय है।
नामांकित पेंशन धारक और पति या पत्नी दोनों की मौत पर 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन की वापसी
के लिए पात्र होंगे।
अटल पेंशन योजना 2020 डाउनलोड फॉर्म
60 साल की उम्र के बाद किसी भी कारण की वजह से पेंशन धारक की मृत्यु के मामले में
पेंशन धारक की मृत्यु के मामले में, वही पेंशन पति या पत्नी को देय है और दोनों की मृत्यु पर (पेंशन धारक और पति या पत्नी) 60 साल की उम्र तक संचित पेंशन धन नामांकित को वापस किया जायेगा।
60 साल की उम्र से पहले बाहर निकलना :-
यदि एक पेंशन धारक, जिसने ATAL PENSION YOJANA के तहत सरकार के सह-योगदान का लाभ उठाया है, भविष्य में स्वेच्छा से ATAL PENSION YOJANA बाहर निकलने के लिए चुनता है तो उसे केवल ATAL PENSION YOJANA में उनके द्वारा किया गया योगदान उनके योगदान पर अर्जित शुद्ध वास्तविक अर्जित आय के साथ-साथ खाते के रखरखाव शुल्क घटाने के बाद वापस किया जाएगा। सरकार के सह-योगदान है, और सरकार के सह-योगदान पर अर्जित आय, इस तरह के ग्राहकों के लिए वापस नहीं किया जाएगा।
60 साल की उम्र से पहले पेंशन धारक की मृत्यु :-
60 वर्ष से पहले पेंशन धारक की मृत्यु के मामले में, ATAL PENSION YOJANA खाते में शेष अवधि के लिए जब तक मूल पेंशन धारक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता, निहित योगदान अपने नाम में जारी रखने का विकल्प पति या पत्नी के पास उपलब्ध होगा। पेंशन धारक का पति या पत्नी मृत्यु पर वही पेंशन राशि प्राप्त करने का हकदार होगा जो पेंशन धारक को देय था।या, ATAL PENSION YOJANA के तहत पूरे संचित कोष पति या पत्नी/नामिती को लौटा दी जाएगी।
अटल पेंशन योजना से जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण बाते
• यह ATAL PENSION YOJANA खाते में नामांकन विवरण प्रदान करना अनिवार्य है। यदि पेंशन धारक विवाहित है तो पति या पत्नी डिफ़ॉल्ट नामित होंगें। अविवाहित पेंशन धारक नामित के रूप में किसी भी अन्य व्यक्ति को मनोनीत कर सकते हैं पर शादी के बाद उन्हें पति या पत्नी की जानकारी प्रदान करनी होगी। पति या पत्नी और नामित के आधार की जानकारी प्रदान की जा सकती है।
• एक पेंशन धारक केवल एक ATAL PENSION YOJANA ACCOUNT खोल सकते हैं और यह अद्वितीय है। एकाधिक खातों की अनुमति नहीं है।
• एक पेंशन धारक एक वर्ष के के दौरान एक बार पेंशन राशि को बढ़ाने या घटाने के लिए विकल्प चुन सकते हैं।
• ATAL PENSION YOJANA ग्राहकों को पीआरएएन की सक्रियता, खाते में शेष राशि, योगदान क्रेडिट आदि के बारे में SMS अलर्ट के माध्यम से समय-समय पर जानकारी सूचित कर दी जायेगी। पेंशन धारक को साल में एक बार खाते का भौतिक विवरण भी दिया जाएगा।
• ATAL PENSION YOJANA का सालाना भौतिक विवरण भी ग्राहकों के लिए प्रदान किया जाएगा।
• योगदान आवास/स्थान के परिवर्तन के मामले में भी ऑटो डेबिट के माध्यम से बिना रूकावट के प्रेषित किया जा सकता है।
• योजना केवल भारतीय नागरिक के लिए ही है।
• पेंशन धारक अप्रैल के महीने के दौरान एक वर्ष में एक बार ऑटो डेबिट सुविधा के मोड (मासिक/तिमाही/छमाही) को बदल सकते हैं।
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